पन्ना: थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण करेगी कलेक्टर समिति
- राज्य शासन ने आदेश किया जारी
- थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण करेगी कलेक्टर समिति
डिजिटल डेस्क, पन्ना। राज्य शासन ने आदेश जारी कर जिले में थानों और चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दे दिया है। गत गुरुवार को गृह विभाग से जारी आदेश में सीमाओं के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही आगामी 15 जनवरी तक करने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में थानों और चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में अनुभाग और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। सचिव गृह ने 30 जुलाई 2010 के निर्देशानुसार गठित समिति को थानों और चौकियों का पुनर्निर्धारण लोकहित में युक्तिसंगत तरीके से करने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जिलों में नये थानों का सृजन किया गया है।
सृजन के बाद थानों की सीमाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिये पुर्ननिर्धारण की आवश्यकता है। निर्देशानुसार 7 फरवरी 2024 तक सीमा पुनर्निर्धारण संबंधी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को गृह विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। शासन के निर्देशों के पालन में जिले के अंदर थानों एवं चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में जिला स्तर पर सोमवार 8 जनवरी को शाम 5 बजे बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में सांसद एवं विधायकगण सहित पुलिस अधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी और संबंधित सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को भी पुनर्निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव सहित आमंत्रित किया गया है। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम, एसडीओपी और सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों को भी अनुविभाग स्तर पर बैठक कर समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।