पन्ना: बाल विवाह पर होगी कार्यवाही, निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के बालक-बालिका का विवाह कानूनन अपराध

  • बाल विवाह पर होगी कार्यवाही
  • निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के बालक-बालिका का विवाह कानूनन अपराध

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-10 11:02 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लडके का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। साथ ही ऐसे विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह में शामिल परिवार वालों व सभी सेवा प्रदाताओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह को संपन्न अथवा संचालित करने, निर्दिष्ट या दुष्प्रेरित करने पर दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा एक लाख रूपए तक के जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा। संबंधित को यह साबित करना होगा कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि संपन्न होने वाला विवाह बाल विवाह नहीं था।

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जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊदल सिंह ठाकुर ने बताया कि बाल विवाह के कारण बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास नहीं हो पाता। समस्त जनप्रतिनिधियों, जातीय संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था तथा समाज सेवकों से अपने क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रिय सहयोग की अपील की गई है। साथ ही जिन परिवारों में बाल विवाह आयोजित हो रहे हैं। उनसे संपर्क कर बाल विवाह न करने की समझाईश देने और नहीं मानने की स्थिति में निकटतम थाने में सूचना देने के लिए कहा गया है। सभी के सहयोग से यह प्रयास बाल विवाह को रोकने में मददगार साबित होने के साथ ही स्वस्थ्य समाज को जन्म देगा। बाल विवाह आयोजन संबंधी सभी सूचनाएं कॉल सेन्टर नंबर 07732-250022 अथवा चाइल्ड लाइन नंबर 1098 या डायल 100 पर भी दी जा सकती है।

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