पत्नी ने किया था चाकू से हमला, पति ने हाईकोर्ट में रद्द कराया मामला
पत्नी ने किया था चाकू से हमला, पति ने हाईकोर्ट में रद्द कराया मामला
डिजिटल डेस्क,मुंबई पति पर चाकू से जानलेवा हमला करनेवाली पत्नी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को बांबे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में थी। इस बीच पुलिस ने मामले को लेकर महानगर की दिंडोशी कोर्ट में आरोपपत्र भी दायर कर दिया। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर पत्नी ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं: न्यायमूर्ति आरएम सावंत व न्यायमूर्ति संदीप शिंदे के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पति ने हलफनामा दायर कर कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ 15 सालों से साथ में रह रहा है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। इसलिए वह उसका ठीक तरह से इलाज कराना चाहता है। जेल में होने के चलते वह अपनी पत्नी की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा है। उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। यदि उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया जाता है तो इसका समाज पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। मुझे मेरी पत्नी से कोई शिकायत नहीं है। मैं उसके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को वापस लेना चाहता हूं। यदि शिकायत को रद्द किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
कोर्ट ने भी शीघ्र लिया निर्णय : हलफनामे में पति की ओर से पत्नी को लेकर दिखाई गई सहानुभूति पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यदि इस मामले को लंबित रखा जाता है तो इसका दंपति के जीवन पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसके अलावा पति भी पत्नी के खिलाफ शिकायत को जारी रखने में इच्छुक नहीं है। साथ ही पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह मामला दर्ज होने के बाद से जेल में है। ऐसी स्थिति में मामले को कोर्ट में लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम इस मामले को रद्द करते है और महिला को जेल से बाहर निकालने का निर्देश देते है।