महाराष्ट्र सरकार से पूछा- साधुओं की लिंचिंग का मामला सीबीआई को सौंपने क्या कदम उठाए

सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से पूछा- साधुओं की लिंचिंग का मामला सीबीआई को सौंपने क्या कदम उठाए

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-13 16:30 GMT
महाराष्ट्र सरकार से पूछा- साधुओं की लिंचिंग का मामला सीबीआई को सौंपने क्या कदम उठाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र के पालघर में वर्ष 2020 में तीन साधुओं की लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश सरकार से पूछा है कि उसने मामले की सीबीआई को जांच सौंपने के लिए क्या कदम उठाए हैं? महाराष्ट्र सरकार के वकील द्वारा यह बताने के बाद कि वह अभी भी राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। अब दो हफ्ते बाद मामले पर सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट को बताना था कि उसने सीबीआई जांच को लेकर क्या कार्रवाई की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील धर्माधिकारी ने कोर्ट से दो हफ्ते के समय की मांग करते हुए बताया कि अभी उनको इस मामले में राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार है। बीते 29 मार्च को मामले में हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को मामला सीबीआई को सौंपने की इजाजत दे दी थी। अदालत ने कहा था कि अगर मामले की सीबीआई जांच होती है तो हम दखल क्यों दें। अदालत ने सरकार से यह भी कहा था कि वह हलफनामा दाखिल करे कि मामले को सीबीआई को भेजा जा रहा है।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा था कि क्या सीबीआई जांच के लिए तैयार है। तब राज्य सरकार ने बताया था कि दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अगर मामला सीबीआई को जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है। जबकि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने हलफनामा दायर कर सीबीआई जांच का यह कहते हुए विरोध किया था कि अपराध रोकने और जिम्मेदारी के निर्वहन में जिनकी लापरवाही पाई गई, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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