स्पेन से ओशो की वसीयत हासिल करने के लिए ईओडब्लू ने क्या किया ? : हाईकोर्ट

स्पेन से ओशो की वसीयत हासिल करने के लिए ईओडब्लू ने क्या किया ? : हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-25 14:41 GMT
स्पेन से ओशो की वसीयत हासिल करने के लिए ईओडब्लू ने क्या किया ? : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) से जानना चाहा है कि उसने अध्यात्मिक गुरु ओशो की वसीयत को स्पेन से हासिल करने की दिशा में कौन से कदम उठाए है। हाईकोर्ट ने ईओडब्लू को इस संबंध में 29 जून तक प्रगति  रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने पुणे निवासी योगेश ठक्कर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया है कि ओशो की वसीयत में फर्जी हस्ताक्षर हैं। याचिका में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टियों पर फाउंडेशन की निधि हड़पने के कथित आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि ट्रस्टियों ने ओशो से जुड़े इंटेलएक्चुअल प्रापार्टी राइट भी अपने पास रख लिए हैं।

29 जून तक जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपे 
इससे पहले सरकारी वकील अरुणा पई ने बेंच को बताया कि इस संबंध में पुलिस ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। इसके साथ ही पुणे की स्थानीय अदालत ने भी स्पेन को कोर्ट को एक आग्रह पत्र भेजा है। जहां ओशो की एक वसीयत होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान उन्होंने जांच को लेकर एक प्रगति रिपोर्ट भी बेंच के सामने पेश की। ठक्कर ने इस प्रकरण को लेकर पुणे के कोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की ओर से जांच की दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए जाने के चलते बाद में इसकी जांच ईओडबल्यू को सौप दी गई थी। 

Similar News