जनता कर्फ्यू में बेवजह वाहन दौड़ाना मना , 348 वाहन चालकों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा

जनता कर्फ्यू में बेवजह वाहन दौड़ाना मना , 348 वाहन चालकों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-21 13:32 GMT
जनता कर्फ्यू में बेवजह वाहन दौड़ाना मना , 348 वाहन चालकों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले में लॉक डाउन होने के बावजूद बेवजह वाहन चलानेवाले 348 वाहन चालकों को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में बेवजह वाहन चलानेवालों पर कार्रवाई की जाएगी। जनता कर्फ्यू के बारे में पुलिस आयुक्त डा. भूषणकुमार उपाध्याय से की गई बातचीत के प्रमुख अंश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

सवाल- जनता कर्फ्यू में कौन घर से बाहर निकल सकता है?
-जीवनावश्यक सेवा को इस जनता कर्फ्यू से छूट दी गई है। जरूरी कारण होने पर घर से बाहर निकल सकते हैं।
 

सवाल-निजी कंपनी या कार्यालय में काम करनेवाले ड्यूटी पर जा सकेंगे?
-निजी कंपनी या कार्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। कंपनी या कार्यालय की सेवा जीवनावश्यक सेवा में आती हो तो ही कर्मचारी कार्यालय पहुंच सकता है।
 

सवाल-निजी वाहन दौड़ानेवालों पर क्या कार्रवाई होगी?
-निजी वाहन चालकों को बाहर निकलने की वजह पूछी जाएगी। ठोस कारण नहीं होने पर उन्हें डिटेन (हिरासत) किया जाएगा।
-बिना वजह वाहन चलानेवालों पर कार्रवाई हुई?
-जिले में धारा 144 के अलावा लाक डाउन भी है। शनिवार को बिना वजह वाहन दौड़ानेवाले 348 वाहन चालकों को डिटेन करने के बाद छोड़ दिया।
-दुकानें शुरू की जा सकती है?
-दवा-सब्जी-किराना व फल की दुकानें, पेट्रोल पंप, क्लिनिक शुरू रहेंगे। अन्य दुकानें बंद रखनी होगी। शनिवार को दुकानें शुरू करनेवाले 53 दुकानदारों पर चालान कार्रवाई की गई।

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