17 वर्षीय लड़की के लापता होने के मामले में पुणे पुलिस आयुक्त तलब

17 वर्षीय लड़की के लापता होने के मामले में पुणे पुलिस आयुक्त तलब

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-24 15:30 GMT
17 वर्षीय लड़की के लापता होने के मामले में पुणे पुलिस आयुक्त तलब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न करने से नाराज बांबे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस आयुक्त को तलब किया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुणे पुलिस आयुक्त को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश सतीश ललबिगे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में ललबिगे ने दावा किया गया है कि उनकी 17 साल की बेटी पुणे से 6 अप्रैल 2018 से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा पायी है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि पिछले दिनों आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति का उनके बेटे को फोन आया था कि उनकी लड़की उसके साथ है और वे दोनों जल्द ही विवाह करने वाले है। यदि किसी ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा।

कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर कोर्ट जाहिर की नाराजगी
याचिका पर गौर करने के बाद अवकाश जस्टिस एस जे काथावाला की बेंच ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा था। गुरुवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो सहायक सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि जांच अधिकारी कोर्ट में मौजूद नहीं है। इससे खिन्न जस्टिस ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान पुणे पुलिस आयुक्त जांच अधिकारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहे। बेंच ने 25 मई को इस मामले की सुनवाई रखी है।

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