पुलिस से बिजली कंपनी ने की लिखित शिकायत, कराई गई हड़ताल खत्म
सिवनी पुलिस से बिजली कंपनी ने की लिखित शिकायत, कराई गई हड़ताल खत्म
डिजिटल डेस्क,सिवनी। जिले में 21 जनवरी से चल रही आउटसोर्स व संविदा बिजली कर्मियों की कामबंद हड़ताल को कार्रवाई की चेतावनी देकर गुरूवार को समाप्त करा दिया गया है। दो सूत्रीय मागों को लेकर की जा रही हड़ताल अराजक होती जा रही थी। हड़ताल के दौरान मानव निर्मित फाल्ट से बंडोल क्षेत्र में 25 जनवरी की रात 33 केवी लाइन 9 घंटे तक बंद रहने के मामले में बंडोल में पदस्थ दो आउटसोर्स बिजली कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है। इस मामले में सहायक अभियंता वितरण उपसंभाग सिवनी ने बंडोल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से की गई शिकायत में आउटसोर्स कर्मी मनोहर चौधरी व मनीष नागेश पर आशंका जाहिर करते हुए उनकी 25 जनवरी की रात की लोकेशन ट्रेस कर एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया गया है।
खाली कराया गया परिसर
मप्र विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, मप्र विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ, मप्र्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, विद्युत आउटसोर्स परिषद ,विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन तथा मप्र बाह्य विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा कामबंद हड़ताल कर जिला मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। हड़ताल में शामिल 9 कनिष्ठ अभियंताओं(संविदा) को तत्काल कार्य पर लौटने की हिदायत देते हुए अधीक्षण अभियंता पीके मिश्रा द्वारा सेवा से पृथक करने का चेतावनी पत्र जारी किया गया। वहीं धरना स्थल पर कंपनी विरोधी बयानबाजी व 33 केवी लाइन में फाल्ट निर्मित कर 26 गांवों को रातभर अंधेरे में डुबाने की घटना के चलते गुरूवार को अधीक्षण अभियंता पीके मिश्रा, कार्यपालन अभियंता मोतीलाल साहू ने धरना स्थल पहुंचकर परिसर खाली करा लिया। मौके पर लगाए गए पंडाल आदि हटवा दिए गए।
अशांति फैलाने किया फाल्ट
बंडोल थाना में की गई लिखित शिकायत में सहायक अभियंता वितरण उपसंभाग सिवनी ने उल्लेख किया है कि 25 जनवरी की रात 9 बजे के आस पास 33 केवी लाइन में मानव निर्मित फाल्ट अशांति फैलाने की दृष्टि से बाकी ढाना के पास बनाया गया था, जिसके कारण कलारबाकी सहित 26 गांव में 9 घंटे बिजली बंद रही। इस मामले में हड़ताल कर रहे बंडोल के आउटसोर्स बिजली कर्मी मनोहर चौधरी और मनीष नागेश पर विभाग को शक है कि इनके द्वारा अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। 25 जनवरी की रात 9 बजे के आसपास की इनकी लोकेशन ट्रेस करते हुए जांचकर दोषी पाए जाने पर दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत एफआईआर करने का आग्रह किया गया है।