दाऊद के करीबी को मिली जमानत, सत्र न्यायालय ने मुंब्रा पुलिस को लगाई फटकार 

दाऊद के करीबी को मिली जमानत, सत्र न्यायालय ने मुंब्रा पुलिस को लगाई फटकार 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-08 13:18 GMT
दाऊद के करीबी को मिली जमानत, सत्र न्यायालय ने मुंब्रा पुलिस को लगाई फटकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी तारिक परवीन को जमानत मिल गई है। ठाणे सत्र न्यायालय ने तारिक की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए मुंब्रा पुलिस को फटकार भी लगाई है। परवीन को ठाणे पुलिस ने इसी साल 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। तारिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि जब मुंबई पुलिस ने तारिक को मकोका के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था तब मुंब्रा पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज दोहरे हत्याकांड की जानकारी अदालत को क्यों नहीं दी। दरअसल 1998 में मुंब्रा इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड में तारिक भी आरोपी थी। 

तलाशने के बिना ही फरार घोषित 
पुलिस ने उसे गंभीरता से तलाशने की कोशिश किए बिना ही फरार घोषित कर दिया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने साल 2007 में तारिक को मकोका कानून के तहत गिरफ्तार किया था। उस समय मुंब्रा पुलिस ने तारिक के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले की जानकारी बांबे हाईकोर्ट को नहीं दी इसीलिए उसे वहां भी आसानी से जमानत मिल गई थी। नियमों के मुताबिक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जानकारी अदालत को देनी होती है। लेकिन मुंब्रा पुलिस ने ऐसा नहीं किया। 

वाहवाही लूटने के लिए गिरफ्तार 
मामले को इतने साल बीत जाने के बाद ठाणे पुलिस की हफ्ता निरोधक शाखा के पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की टीम ने तारिक को मुंबई से गिरफ्तार किया था, जहां वह एक ऑफिस चलाता था। तारिक ने सोमवार को सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दी थी जिस पर सुनवाई के बाद मंगलवार को जस्टिस पी आर कदम ने उसे जमानत दे दी। तारिक को जमानत मिलने के बाद उसके वकील अजीमुद्दीन काजी ने दावा किया है कि पुलिस ने तारिक को बिना वजह के सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए गिरफ्तार किया था।  

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