राजाराम बापू और सर्वोदय चीनी कारखाना विवाद मामले में दोनों पक्षों से लिखित जवाब तलब

हाईकोर्ट राजाराम बापू और सर्वोदय चीनी कारखाना विवाद मामले में दोनों पक्षों से लिखित जवाब तलब

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-21 15:56 GMT
राजाराम बापू और सर्वोदय चीनी कारखाना विवाद मामले में दोनों पक्षों से लिखित जवाब तलब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सांगली स्थित राजाराम बापू और सर्वोदय सहकारी चीनी कारखाने का विवाद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिवालिया सर्वोदय चीनी मिल ने 2009 के समझौते का पालन नहीं किया। उसने 220 एकड़ भूखंड के अभिलेखों में हेराफेरी की। उच्च न्यायालय ने सर्वोदय सहकारी चीनी कारखाने और राज्य सरकार से लिखित जवाब तलब किया है। राजाराम बापू सहकारी चीनी मिल ने दिवालिया सर्वोदय चीनी कारखाने का अधिग्रहण किया था। राजाराम बापू चीनी मिल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसका आरोप है कि मंत्री के हस्तक्षेप के कारण मामला सांगली जिले से पुणे स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता जयंत पाटील राजाराम बापू सहकारी चीनी मिल के निदेशक हैं। मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष हुई। 
 

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