पूर्व मंत्री केदार की सजा पर रोक, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

नागपुर पूर्व मंत्री केदार की सजा पर रोक, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-27 11:21 GMT
पूर्व मंत्री केदार की सजा पर रोक, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राज्य के पूर्व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार और अन्य 3 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से राहत मिली है। न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने केदार, मनोहर शंकर कुंभार (नंदीखेड़ा कलमेश्वर), वैभव अरुण घोंगे (बोरगांव, कलमेश्वर) और दादाराव लेखराम देशमुख (तेलकामडी, कलमेश्वर) की सजा पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन सभी पर महापारेषण के सहायक अभियंता से मारपीट का आरोप है। 13 जनवरी को नागपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इन्हें दोषी करार देकर 1 वर्ष की जेल और 14000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई।

यह है पूरा मामला : पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, यह घटना 6 अक्टूबर 2016 की है। महापारेषण द्वारा कोराडी-तिडंगी के बीच हाई वोल्टेज बिजली लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। इस कार्य के लिए कुछ किसानों की जमीनें अधिगृहीत की गई थीं। लाइन बिछाने के लिए बड़े टॉवर खड़े किए गए थे। घटना के दिन खुबालकर अपने कुछ साथियों के साथ तलेगांव पहुंचे और किसानों की फसल के नुकसान की पड़ताल करने लगे। उनके साथ ठेकेदार मेसर्स बजाज कंपनी का एक अधिकारी भी था। किसानों और अधिकारियों के बीच चर्चा चल ही रही थी कि वहां केदार अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे। इस बीच दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि केदार ने एक अधिकारी की पिटाई कर दी, साथ ही उन्हें धमकी भी दी। इस मामले में सावनेर पुलिस ने केदार और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
 

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