स्टेट बैंक के उपप्रबंधक को कमिश्नर कोर्ट से मिली राहत

सतना स्टेट बैंक के उपप्रबंधक को कमिश्नर कोर्ट से मिली राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-05 12:01 GMT
स्टेट बैंक के उपप्रबंधक को कमिश्नर कोर्ट से मिली राहत

 डिजिटल डेस्क सतना। स्टेट बैंक जैतवारा उपप्रबंधक के पद पर पदस्थ संत कुमार नामदेव को पन्ना सहित उसके समीपी जिलों से जिला बदर किए जाने के डीएम पन्ना के आदेश का सागर संभाग के कमिश्नर से अस्थायी रोक लगाई है। कमिश्नर कोर्ट ने सतना और कटनी में प्रवेश नहीं करने के पन्ना कलेक्टर के आदेश को आगामी सुनवाई तक के लिए संशोधित करते हुए सतना में निवासरत उपप्रबंधक को सतना और कटनी में निवास की अनुमति दी है। दरअसल जिला कलेक्टर पन्ना की कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत जिला बदर के प्रकरण पर 18 जनवरी 2022 को उपप्रबंधक को जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया था, जिसके विरुद्ध उपप्रबंधक ने अपील सागर संभाग के कमिश्नर कोर्ट में दाखिल कर स्थगन दिए जाने की मांग की गई थी। कमिश्नर कोर्ट ने कलेक्टर न्यायालय के मूल अभिलेख को तलब कर कलेक्टर पन्ना के आदेश पर आंशिक संशोधन करते हुए कटनी और सतना में रहने की अनुमति दी है। 
ये है विवाद की वजह:-
अपीलार्थी उपप्रबंधक संत कुमार नामदेव ने बताया कि उनका और उनकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद है। उनकी पत्नी के भाई श्रीकांत नामदेव ने उनकी कार एमपी 20सीसी 2406 को गलत तरीके से उनके दस्तखत बनाकर ट्रांसफर कर लिया है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर उच्च न्यायालय में प्रकरण संस्थित किया गया। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिकायत न्यायिक दंडाधिकारी के प्रथम श्रेणी के न्यायालय में की गई है जो विचाराधीन है। इन्हीं कार्रवाईयों के चलते उनके विरुद्ध गलत मुकदमें दर्ज किए गए हैं और उसी आधार पर जिला बदर का आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक होकर प्रतिष्ठित उपप्रबंधक के पद पर पदस्थ है।

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