पॉलिसी धारक को इलाज का भुगतान देना होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिए कंपनी को आदेश पॉलिसी धारक को इलाज का भुगतान देना होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-12 12:31 GMT
पॉलिसी धारक को इलाज का भुगतान देना होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। बीमा कराने के बाद बीमित को नियमानुसार इलाज का भुगतान बीमा कंपनी को देना होता है पर बीमा कंपनी अपने मुताबिक नियम बनाती है और उन नियमों को तोड़ देती है। ऐसी एक शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जबलपुर जिले के शहपुरा भिटौनी निवासी मीतेश अग्रवाल ने की। शिकायत में बताया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। पॉलिसी में श्रीमती रेशु अग्रवाल, युग अग्रवाल का भी नाम है। पॉलिसी क्रमांक पी/201116/01/2022/004195 का कैशलेस कार्ड भी बीमा कंपनी के द्वारा दिया गया। जून 2022 को मीतेश अग्रवाल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बीमा कंपनी के द्वारा कैशलेस नहीं किया गया। बिल सबमिट करने पर इलाज का भुगतान देने से बीमा कंपनी ने मना कर दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक सहायता अधिकारी एम जीलानी ने बताया कि मीतेश अग्रवाल ने लोकउपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल के समक्ष शिकायत दी। शिकायत पर लोक अदालत के द्वारा स्टार हेल्थ को नोटिस जारी किया गया और लोक अदालत के समक्ष स्टार हेल्थ के अधिवक्ता व कंपनी के कर्मचारी उपस्थित हुए और वहाँ पर दोनों पक्ष की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्टार हेल्थ के अधिवक्ता द्वारा मामले में समक्षता करना उचित समझा और समझौते पर लोक अदालत के आदेश अनुसार भुगतान करने की सहमति दी। आदेश यह भी दिए गए कि दो माह के अंदर राशि अदा करें और समयावधि निकलने के बाद सात प्रतिशत ब्याज के साथ बीमित को भुगतान करना पड़ेगा।

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