हाईकोर्ट का आदेश-सरपंच कर सकता है उपसरपंच चुनाव में मतदान
हाईकोर्ट का आदेश-सरपंच कर सकता है उपसरपंच चुनाव में मतदान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि सीधे जनता द्वारा चुना गया सरपंच उपसरपंच के चुनाव में मतदान कर सकता है। जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच ने यह बात मनीषा देसाई व एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए आदेश में स्पष्ट की है।
याचिका में मांग की गई थी कि अदालत इस बात को पुष्ट करे की सरपंच को उपसरपंच के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कानून में इसका प्रावधान किया है। दो उम्मीदवारों को एक बराबर वोट मिलने की स्थिति में सरपंच मतदान कर सकता है।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने भी 6 मार्च 2018 को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कानून व संविधान के अनुच्छेद 243 सी (4) के तहत कहा है कि सीधे जनता के द्वारा चुना गया सरपंच उप सरपंच के चुनाव में मतदान कर सकता है। सरकारी वकील की इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने याचिका को मंजूर कर लिया और यह स्पष्ट किया कि सरकार उपसरपंच के चुनाव में मतदान कर सकता है।