4 मिलावटखोरों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना

सतना 4 मिलावटखोरों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-04 11:56 GMT
4 मिलावटखोरों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना

डिजिटस डेस्क सतना। 4 अलग-अलग मामलों में एडीएम कोर्ट ने 4 मिलावटखोरों पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हासिल जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौड़ ने कोठी तिराहा पहुंचकर वीरेन्द्र रजक निवासी रजरवारा (नागौद) के साइकिल में बंधे डिब्बों से दूध का नमूना लिया था। राज्य खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराने के बाद पता चला कि दूध में पानी की मिलावट की वजह से इसे अमानक करार दिया गया है। आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद एडीएम राजेश शाही ने आरोपी वीरेन्द्र को 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इसी तरह सितम्बर 2019 की 25 तारीख को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गौड़ ने टिकुरिया टोला स्थित चित्रकूट ट्रेडर्स के यहां से पान मसाला की सेम्पलिंग की गई थी। मैसूर की रेफरल लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद पान मसाला भी अमानक पाया गया जिसके चलते प्रोपराइटर पुष्पेन्द्र जायसवाल के विरुद्ध एडीएम कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया जहां से फर्म पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 
धनिया पाउडर, हल्दी और पनीर भी अमानक
4 सितम्बर 2019 के तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेदप्रकाश चौबे ने रामना टोला स्थित पीयूष स्पाइसेज से धनिया और हल्दी पाउडर का नमूना लिया था। राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल में जांच कराने के बाद दोनों खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप निकले। मामले को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया जहां एडीएम कोर्ट फर्म के प्रोपराइटर पीयूष अग्रवाल के विरुद्ध 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसी तरह दो साल पहले 4 दिसम्बर 2019 को भरहुतनगर स्थित सोनू डेयरी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने मिलावट की आशंका पर पनीर की सेम्पलिंग की थी जो जांच के दरमियान अवमानक पाया गया। नतीजतन, आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद डेयरी के संचालक अखिलेश साहू के खिलाफ एडीएम राजेश शाही ने 25 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।

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