प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से पकड़े शख्स के पास मिला था रिवाल्वर

गहन पूछताछ के बाद छोड़ा  प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से पकड़े शख्स के पास मिला था रिवाल्वर

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-22 10:11 GMT
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से पकड़े शख्स के पास मिला था रिवाल्वर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बीकेसी पुलिस नेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे व्यक्ति के पास से रिवाल्वर मिलने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बीकेसी स्थित एमएमआरडीए मैदान कई परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित किया था। पुलिस ने इस मामले में जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसका नाम कांतराम गायकवाड है और वह भिवंडी का रहनेवाला है।जहां उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। गुरुवार को एमएमआरडीए मैदान की सुरक्षा का जायजा ले रही पुलिस ने गायकवाड को संदिग्ध अवस्था में देखने के बाद उसे रोका था। इसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास रिवाल्वर मिला। चूंकि गायकवाड पुलिस के सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया और रिवाल्वर को लेकर दस्तावेज नहीं पेश कर पाया, इसलिए गायकवाड के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस बारे में मुंबई जोन आठ के पुलिस उपायुक्त दीक्षित गेडाम ने बताया कि हमने गायकवाड की रिवाल्वर को जब्त कर लिया है। प्रथम दृष्टया पता चला है कि गायकवाड का एमएमआरडीए के कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था। हमने गायकवाड से सभी पहलूओं पर गहन पूछताछ की है। पुलिस ने गायकवाड को गिरफ्तार नहीं किया है। उसे समन देने के बाद छोड़ दिया गया है।

पुलिस हिरासत में भेजा गया खुद को एनएसजी कर्मी बताने वाला 

वहीं एक दूसरी घटना में बांद्रा कुर्ला कांम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल परखुद को एनएसजी दल का कर्मी बता कर अति विशिष्ट लोगों के लिए बनाए गए कक्ष में घूसने की कोशिश करनेवाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम रामेश्वर मिश्रा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मिश्रा ने एनसजी कर्मी होने का फर्जी पहचान पत्र दिखा कर वीवीआईपी कक्ष में घूसने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद प्रधानमंत्री के रैली स्थल पर पहुंचने से 90 मिनट पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। नई मुंबई के रहने वाले मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 465, 468, व 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मिश्रा को स्थानिय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस के हिरासत आवेदन पर गौर करने के बाद मिश्रा को 24 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 
 

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