आठ जिलों में सी और डी समूह की सरकारी नौकरियों में संशोधित आरक्षण होगा लागू

नौकरियों में भर्ती आठ जिलों में सी और डी समूह की सरकारी नौकरियों में संशोधित आरक्षण होगा लागू

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-16 10:02 GMT
आठ जिलों में सी और डी समूह की सरकारी नौकरियों में संशोधित आरक्षण होगा लागू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के आदिवासी बहुल आठ जिलों में सी और डी समूह की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए संशोधित आरक्षण लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसमें यवतमाल, चंद्रपुर, गडचिरोली, नाशिक, धुलिया, नंदूरबार, पालघर और रायगड जिले शामिल हैं। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार नाशिक, धुलिया, नंदूरबार और पालघर में सी और डी समूह की सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 15 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। जबकि यवतमाल में 17 प्रतिशत, चंद्रपुर में 19 प्रतिशत, गडचिरोली में 17 प्रतिशत और रायगड में 19 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू होगा। शेष जिलों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पहले की तरह कायम रहेगा। बुधवार को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि राज्य में पेशा कानून लागू होने के बाद आठ जिलों में आदिवासियों का आरक्षण बढ़ गया था, लेकिन इन जिलों में ओबीसी आरक्षण कम हो गया था। इसके मद्देनजर सरकारी नौकरियों के आरक्षण के फार्मूले में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। 

 

अब ऐसे होगा जिलों में आरक्षण 

पालघर, नाशिक, धुलिया, नंदूरबार जिले में अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 22 प्रतिशत, विजा-अ 3 प्रतिशत, भज-ब 2.5 प्रतिशत, भज-क 3.5 प्रतिशत, भज-ड 2 प्रतिशत, विमाप्र 2 प्रतिशत, ओबीसी 15 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत, सामान्य वर्ग को 30 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। 

यवतमाल में अनुसूचित जाति 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 14 प्रतिशत, विजा-अ 3 प्रतिशत, भज-ब 2.5 प्रतिशत, भज-क 3.5 प्रतिशत, भज-ड 2 प्रतिशत, विमाप्र 2 प्रतिशत, ओबीसी 17 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 34 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। 

चंद्रपुर में अनुसूचित जाति 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 15 प्रतिशत, विजा-अ को 3 प्रतिशत, भज-ब को 2.5 प्रतिशत, भज-क को 3.5 प्रतिशत, भज-ड को 2 प्रतिशत, विमाप्र को 2 प्रतिशत, ओबीसी 19 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। 

गडचिरोली में अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 24 आरक्षण, विजा-अ को 3 आरक्षण, भज-ब को 2.5 आरक्षण, भज-क को 3.5 आरक्षण, भज-ड को 2 प्रतिशत, विमाप्र को आरक्षण और ओबीसी को 17, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 24 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। 

राज्य के आठ जिलों में सी और डी समूह की सरकारी नौकरियों में ऐसे लागू होगा आरक्षण 

पालघर, नाशिक, धुलिया और नंदूरबार में अनुसूचित जाति (अनु.जाति) को 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (अनु.जमाति) को 22 प्रतिशत, विमुक्त जाति ( विजा) के अ समूह को 3 प्रतिशत,  घुमंतू जाति (भज) के ब समूह को 2.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के क समूह को 3.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ड समूह को 2 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग (विमाप्र) 2 प्रतिशत, ओबीसी को 15 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 30 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।

यवतमाल जिले में अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 14 प्रतिशत, विमुक्त जाति के अ समूह को 3 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ब समूह को 2.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के क समूह को 3.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ड समूह को 2 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग को 2 प्रतिशत, ओबीसी को 17 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 34 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। 

चंद्रपुर में अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 15 प्रतिशत, विमुक्त जाति को अ समूह को 3 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ब समूह को 2.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के क समूह को 3.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ड समूह को 2 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग को 2 प्रतिशत, ओबीसी को 19 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। 

गडचिरोली में अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 24 प्रतिशत, विमुक्त जाति के अ समूह को 3 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ब समूह को 2.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के क समूह को 3.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ड समूह को 2 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग को 2 प्रतिशत, ओबीसी को 17 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 24 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। 

रायगड में अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 9 प्रतिशत, विमुक्त जाति के अ समूह को 3 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ब समूह को 2.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के क समूह को 3.5 प्रतिशत, घुमंतू जाति के ड समूह को 2 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग को 2 प्रतिशत, ओबीसी को 19 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 37 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। 

 

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