फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को राहत देने से इंकार, अपीलीय प्राधिकरण के सामने पक्ष रखने का निर्देश

हाईकोर्ट फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को राहत देने से इंकार, अपीलीय प्राधिकरण के सामने पक्ष रखने का निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-30 14:51 GMT
फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को राहत देने से इंकार, अपीलीय प्राधिकरण के सामने पक्ष रखने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बिक्री कर के भुगतान को लेकर विवादों में घिरी फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शर्मा को बिक्री कर विभाग के अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपने पक्ष रखने का निर्देश दिया है और उनकी याचिका को समाप्त कर दिया। गुरुवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब अभिनेत्री के पास महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर(वैट) के प्रावधानों के तहत बिक्री कर के अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपनी बात रखने का कानूनी विकल्प मौजूद है तो हम उनकी याचिका पर सुनवाई क्यों करें? इस तरह खंडपीठ ने अभिनेत्री शर्मा को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। अभिनेत्री शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिक्री कर उपायुक्त (मझगांव) की ओर से जारी किए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बिक्री कर विभाग के उपायुक्त ने शर्मा को वैट के अंतर्गत वित्तवर्ष 2012-2013 व साल 2013- 2014, 2014-2015 के  बकाया कर भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में शर्मा ने बिक्री कर विभाग की इस नोटिस को नियमों के विपरीत बताया है, जबकि बिक्री कर विभाग ने हलफनामा दायर कर दावा किया है कि शर्मा को कर का भुगतान करना ही होगा। 
 

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