दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत पद आरक्षित करने को तैयार हुआ RBI

दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत पद आरक्षित करने को तैयार हुआ RBI

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-27 16:02 GMT
दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत पद आरक्षित करने को तैयार हुआ RBI

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) दिव्यागों के लिए कानून के मुताबिक चार प्रतिशत पद आरक्षित करने के लिए राजी हो गया है। सोमवार को आरबीआई की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्त वी. धोंड ने कहा कि फिलहाल हमने पुराने कानून के तहत तीन प्रतिशत पद विकालांगो के लिए आरक्षित किए थे, लेकिन अब चार प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। जिसके तहत शेष एक प्रतिशत पद के लिए जनवरी में अलग से विज्ञापन जारी होगा और अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी। एक प्रतिशत पद मौजूदा रिक्त पदों से होंगे। इसलिए फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक न लगाई जाए। 

कोर्ट ने पक्षों को सुुना
जस्टिस शांतनु केमकर और जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने इस बात को जानने के बाद आरबीआई को नियुक्ति के लिए जरुरी प्रक्रिया अपनी समय सारणी के हिसाब से शुुरु करने की अनुमति दे दी। सामाजिक कार्यकर्ता राजू वाघमारे ने अधिवक्ता मिनाज के मार्फत हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार आरबीआई ने पिछले दिनों 623 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के मुताबिक कुल पदों में से 4 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए थे। लेकिन आबीआई ने सिर्फ तीन प्रतिशत पद ही विकलांगों के लिए आरक्षित किए, जो कि नियमों के खिलाफ है। 

दिव्यांगों को लेकर कानून
याचिका के मुताबिक विकलांगों के लिए बनाए गए नए कानून के मुताबिक एसिड हमले का शिकार, मानसिक रुप से कमजोर, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोगों के अलावा अन्य लोगों को भी विकलांगो की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन आरबीआई ने नेत्रहीन, मुक-बधिर व शारीरिक रुप से विकलांग लोगों को ही दिव्यांगों की श्रेणी में शामिल किया है। यह नए कानून के प्रवाधानों के खिलाफ है। लिहाजा आरबीआई को निर्देश दिया जाए कि दिव्यांगों की श्रेणी में एसिड हमले का शिकार व दूसरे लोगों को भी शामिल किए जाए अौर चार प्रतिशत पद विकालंगों के लिए आरक्षित किए जाए। 

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