सबूत के अभाव में रेप और अपहरण का आरोपी हुआ बरी
सबूत के अभाव में रेप और अपहरण का आरोपी हुआ बरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की पास्को कोर्ट ने सबूत के अभाव में एक आरोपी को दुष्कर्म व अपहरण के मामले से बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि आरोपी मोहम्मद मुकीम अंसारी पर जिस लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे है उसके साथ अंसारी के प्रेम संबंध थे। इसके अलावा अभियोजन पक्ष पीड़ित लड़की की सही उम्र साबित नहीं कर पाया है जिससे यह स्पषट हो सके की लड़की नाबालिग है।
न्यायाधीश सुरेखा पाटील ने कहा कि मामले से जुड़े तथ्य दर्शाते है कि लड़की ने आरोपी के साथ विवाह कर लिया है और दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे है। लड़की ने अपने बयान में साफ किया है कि उसके आरोपी के साथ संबंध थे। वह उससे विवाह करना चाहती थी लेकिन उसके घरवाले शादी के लिए राजी नहीं थे। इसलिए वह आरोपी के साथ भागी और गांव में जाकर विवाह कर लिया। लड़की की बहन ने अंसारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके बाद पुलिस ने अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363,376,496 और पास्को कानून की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन अदालत में शिकायतकर्ता ने कहा कि वह मुकदमा चलाने की इच्छुक नहीं है। इसे देखते हुए व सबूत के अभाव में न्यायाधीश ने आरोपी को बरी कर दिया।