राज्य का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग विशेषज्ञ निकाय की तरह करे काम-हाईकोर्ट

राज्य का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग विशेषज्ञ निकाय की तरह करे काम-हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-14 12:59 GMT
राज्य का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग विशेषज्ञ निकाय की तरह करे काम-हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राज्य का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग(PWD) अपनी मानसिकता को बदले और एक विशेषज्ञ निकाय(प्रोफेनल बॉडी) की तरह काम करे। जस्टिस एससी धर्माधिकारी की बेंच ने  मुंबई में एक कोर्ट की इमारत के निर्माण कार्य को लेकर PWD की धीमी रफ्तार को देखते हुए उपरोक्त बात कही है। बेंच ने कहा कि PWD को निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़ी विशेषज्ञ ऐजेंसियों से सीखना चाहिए की काम को कैसे अंजाम दिया जाता है। विशेषज्ञों की तरह काम करने से उसके कामकाज में काफी तेजी सुधार आ सकता है।  

काम तेजी से पूरा करने का निर्देश 
बेंच के सामने मुंबई के मझगांव कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को कोर्ट की इमारत का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया जाए। काम में देरी के चलते अदालत आनेवाले लोगों व वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मझगांव कोर्ट की इमारत को असुरक्षित होने के चलते उसे साल 2013 में निर्माण कार्य के लिए खाली कराया गया था। इसके बाद मझगांव कोर्ट को शिवड़ी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरु करने के लिए सभी जरुरी रिपोर्ट PWD विभाग को सौंप दी गई है।  

निर्माण कार्य को लेकर समय सारणी बनी 
जिन्हें देखने के बाद बेंच ने कहा कि विभाग कामकाज को लेकर अपनी मानसिकता में बदलाव लाए और एक प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम करे। बेंच ने विभाग को कहा है कि इमारत की खुदाई से जुड़ा काम वह 10 जून तक पूरा करे। ताकि बारिश के दौरान उसे परेशानी का सामना न करना पड़े। बेंच ने कहा कि विभाग ने निर्माण कार्य को लेकर जो समय सारणी बनाई है, उसका वह सख्ती से पालन करे।  
 

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