मंत्रियों की सिफारिश पर नियुक्त होंगे जनसम्पर्क अधिकारी, विपक्ष ने कहा 'फिजूलखर्ची'
मंत्रियों की सिफारिश पर नियुक्त होंगे जनसम्पर्क अधिकारी, विपक्ष ने कहा 'फिजूलखर्ची'
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में 30 जनसंपर्क अधिकारियों (पीआरओ) की नियुक्ति के लिए पात्रता और कामकाज की जिम्मेदारी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के बाद उन्हें बिना किसी पूर्व जानकारी और कारण बताए सेवा समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा। दूसरी तरफ विपक्ष मंत्रियों के लिए पीआरओ की नियुक्ति को फिजूलखर्ची बता रहा है।
33 साल से अधिक आयु वाले नहीं कर सकेंगे आवेदन
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश के मुताबिक जनसंपर्क अधिकारी पद के लिए 33 साल से अधिक आयु वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा पांच साल शिथिल की गई है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री होनी जरूरी है। जनसंपर्क अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मंत्री सिफारिश कर सकते हैं।
मीडिया को देना पड़ेगा स्पष्टीकरण
जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के बाद उन्हें मंत्रियों के आदेश पर काम करना होगा। मंत्री के विभाग से संबंधित नकारात्मक खबरों के बारे में मीडिया को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों का भाषण तैयार करना होगा। इसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी होगी। सरकार की तरफ से प्रकाशित किए जाने वाली पत्रिकाओं और बेवसाइट के लिए लेख और प्रकाशन सामग्री तैयार करना होगा।