सामूहिक हिंसा रोकने पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी
सामूहिक हिंसा रोकने पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सामूहिक हिंसा और सामूहिक अत्याचार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय योजना को लागू करने के लिए राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारियों कि मदद के लिए एक पुलिस उप अधीक्षक दर्जे के अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
नोडल अधिकारियों को हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल लोगों, द्वेष व झूठी खबरें फैलाने और विवादास्पद बयान देने वालों के बारे में गुप्त रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक विशेष कृति दल की स्थापन करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सामूहिक हिंसा और सामूहिक अत्याचार की घटनाओं को रोकने संबंधी उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है।
इसके अनुसार यदि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के बाद भी किसी समूह द्वारा सामूहिक हिंसाचार की घटना होंगी तो पुलिस को स्थानीय थाने में बिना देरी किए भारतीय दंड विधान संहिता या अन्य कानून के तहत शिकायत दर्ज करानी होगी।