प्लास्टिक बैन : एयरपोर्ट-रेलवे के बड़े अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार

प्लास्टिक बैन : एयरपोर्ट-रेलवे के बड़े अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-03 13:55 GMT
प्लास्टिक बैन : एयरपोर्ट-रेलवे के बड़े अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने रेलवे व एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया है। शुक्रवार को राज्य के पार्यवरण विभाग के अधिकारी की ओर से इस संबंध में हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में साफ किया गया है कि यदि कोई रेलवे,एयरपोर्ट व मेट्रो के अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रेलवे व एयरपोर्ट की ओर से नामित किए गए अधिकारी को कार्रवाई करने का अधिकार होगा।  

राज्य सरकार ने 23 मार्च 2018 को प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रह, इस्तेमाल,बिक्री व वितरण पर रोक लगा दी थी। इसके तहत थर्माकोल से बने उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध के खिलाफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने प्रतिबंध को लेकर सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

शुक्रवार को मामले को लेकर सरकार की ओर से एक और हलफनामा दायर किया गया। जिसमें मुताबिक याचिकाकर्ताओं के पक्ष को सुनने के लिए राज्य के पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष को सुनने के बाद सरकार ने 30 जून को एक सुधारित अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत 200 मिली लीटर के पानी के प्लास्टिक के बोतल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक की पानी के बोतलों को नष्ट करने की जिम्मेदारी उसके निर्माता को सौंपी गई है।

निर्माताओं को प्लास्टिक के बोतल इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा गया है। जो सरकारी की ओर से जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। 

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