महानगरपालिका में बहु सदस्यीय प्रभाग रचना  के खिलाफ दायर याचिका खारिज

 राज्य सरकार को मिली राहत  महानगरपालिका में बहु सदस्यीय प्रभाग रचना  के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2022-05-06 15:43 GMT
महानगरपालिका में बहु सदस्यीय प्रभाग रचना  के खिलाफ दायर याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से महानगरपालिकओं के चुनाव में बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले को लेकर परिवर्तन नामक सामजिक संस्था व पिंपरी चिंचवड के पूर्व नगरसेवक मारुती भापकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे न्यायमूर्ति एए सैयद व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि बहुसदस्यीय प्रभाग रचना का निर्णय मतदाताओं नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के हितो को ध्यान में रखकर किया गया है। जबकि एक प्रभाग एक सदस्य का नियम मतदाताओं के हित में है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता असीम सरोदे ने खंडपीठ के सामने कहा कि बहुसदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर राज्य सरकार की ओर से लिया गया निर्णय मनमानीपूर्ण है। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग को इस बारे में उचित निर्देश दिए जाए। उन्होंने कहा कि बहुसदस्यीय प्रभाग रचना व्यवस्था से मतदाताओं की मुश्किले बढेंगी। क्योंकि उनकी वार्ड से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में आनाकानी की जाएगी। इसके अलावा वार्ड सभा के चेयरमैन के निर्धारण में भी दिक्कत आएगी। जबकि राज्य सरकार ने अपने फैसले को न्यायसंगत ठहराया। खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। 

 

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