तय समय में पूरी करनी होगी लंबित विभागीय जांच, 90 दिन में दाखिल करना होगा आरोप-पत्र

वन विभाग का मामला तय समय में पूरी करनी होगी लंबित विभागीय जांच, 90 दिन में दाखिल करना होगा आरोप-पत्र

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-18 16:26 GMT
तय समय में पूरी करनी होगी लंबित विभागीय जांच, 90 दिन में दाखिल करना होगा आरोप-पत्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश सरकार के वन विभाग के अधिकारियों की लंबित विभागीय जांच अब तय समय के भीतर पूरी करनी होगी। वन विभाग के निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा। महाराष्ट्र शहरी सेवा निमय 1979 के नियम 8 अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल होने के बाद किसी भी परिस्थिति में विभागीय जांच छह महीने में पूरी करनी पड़ेगी। नियम 10 के तहत आरोप पत्र दाखिल होने पर किसी भी स्थिति में विभागीय जांच 3 महीने में पूरी करनी पड़ेगी। राज्य वन विभाग के उप-सचिव सुनील पांढरे ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। यदि अधिकारी-कर्मचारी निलंबित नहीं किए गए हैं तो प्राथमिक जांच पूरी होने अथवा कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 15 दिन में आरोप पत्र दायर करना होगा। आरोप पत्र समय पर दाखिल करने की जवाबदेही सक्षम प्राधिकारी पर होगी। आरोप कबूल न करने पर जांच अधिकारी की नियुक्ति 10 दिनों में करनी होगी विभागीय जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट 4 महीने के भीतर जमा करनी होगी।    

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