दुर्घटना में बेटे की मौत पर केवल मां को मिला मुआवजा, पिता-भाई-बहन की याचिका खारिज
दुर्घटना में बेटे की मौत पर केवल मां को मिला मुआवजा, पिता-भाई-बहन की याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की मां को 8.86 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि प्राधिकरण ने पीड़ित के पिता और दो भाई-बहनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने अपने आदेश में दूसरे पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि पीड़ित के पिता और भाई-बहन उन पर आश्रित नहीं थे। 19 अप्रैल, 2016 को ठाणे में सायन-पनवेल रोड पर एक टेम्पो ने 26 वर्षीय अमीर सावत की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे सावत की मौत हो गई। पीड़ित के परिवार ने दावा किया था कि अमीर यहां एक कारखाने में सहायक के रूप में काम करता था और उस समय 12,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। पीड़ित के पिता अकबर सावत (55), उसकी मां सन्नी सावत (49), भाई इल्ताफ सावत (23) और बहन रेशमा सावत (21) ने टेम्पो के मालिक और बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की थी।
रिक्शाचालक अकबर का परिवार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में रहता है। बीमा कंपनी के वकील ने विभिन्न आधारों पर दावा किया था कि पीड़ित की आय का कोई सबूत नहीं है और उसके पिता तथा भाई-बहन आर्थिक रूप से उस पर निर्भर नहीं हैं। प्राधिकरण सदस्य और जिला न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने बीमाकर्ता की दलीलों को स्वीकार कर लिया और कहा कि दूसरा पक्ष मृतक की मां को 8.86 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ ही दावा दायर करने की तारीख से आठ प्रतिशत ब्याज भी देय होगा। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी मृतक की मां को राशि का भुगतान करेगी और उसके बाद टेम्पो मालिक से राशि वसूल करे।