अवैध कॉलोनियों में भी लाेगों को मिलेंगे अब वैध बिजली कनेक्शन

जबलपुर अवैध कॉलोनियों में भी लाेगों को मिलेंगे अब वैध बिजली कनेक्शन

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-18 11:28 GMT
अवैध कॉलोनियों में भी लाेगों को मिलेंगे अब वैध बिजली कनेक्शन

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। शहर की अवैध कॉलोनियों में वैध बिजली कनेक्शन दिए जाने को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के अनुसार बिजली कंपनियाें द्वारा अब एक निर्धारित शुल्क लेकर बिजली के वैध कनेक्शन उपभोक्ताओं को दिए जाएँगे। इसके लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने स्तर पर बड़ी संख्या में कनेक्शन देने के लिए तैयारियाँ की हैं। शहर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नये विद्युत उपयोगकर्ताओं के लिए 31 मई तक सभी को कनेक्शन देने का  लक्ष्य रखा गया है। 

जानकारी के अनुसार 31 मई 2022 के राजपत्र में इस संबंध में नियमों का प्रकाशन किया गया है। इसके अनुसार कॉलाेनियों को तीन कैटेगरी वैध कॉलोनी, नगर निगम द्वारा घोषित अवैध कॉलोनी और अघोषित अवैध कॉलोनी में बाँटा गया है। बताया जाता है कि  इन कॉलोनियों में विद्युतीकरण करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार वैध कॉलोनी में विद्युतीकरण का कार्य डेवलपर्स को करना है। विद्युतीकरण की संपूर्ण राशि उसी को देनी होगी। 

45 मीटर दूरी होने पर तत्काल कनेक्शन मिलेगा 

जानकारी के अनुसार विद्युत का उपयोग कर रहे लोगों को जिनके परिसर की दूरी निकटस्थ एलटी पोल से 45 मीटर के अंदर है उनको तत्काल स्थाई कनेक्शन दिया जाएगा। शहर में शत-प्रतिशत विद्युत उपयोगकर्ता को कंपनी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इससे न केवल कंपनी के उपभोक्ताओं का विस्तार होगा अपितु स्थाई कनेक्शन न होने के चलते अस्थाई कनेक्शन पर ऊँची दर की बिजली से भी राहत मिलेगी।

कनेक्शन देने लगाए जाएँगे शिविर 

अवैध कॉलोनी एवं ऐसे चिन्हित उपयोगकर्ता जिनके द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं लिए गए हैं उनके लिए शहर के पाँचों संभागों में शिविर लगाकर बिजली के कनेक्शन दिए जाएँगे।  घोषित या अघोषित अवैध कालोनियों में विद्युतीकरण के प्राक्कलन प्राथमिकता के आधार पर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिनकाे बिजली कनेक्शन लेना है वे इस संबंध में संंबंधित कार्यपालन यंत्री या उनसे संपर्क कर सकते हैं। 
- संजय अरोरा, एसई शहर वृत्त    

सरकार ने बनाए नियम, इसके लिए विद्युत कंपनी ने तैयारियाँ शुरू कीं, उपयोगकर्ता को प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे नये कनेक्शन

15567 प्रति किलोवॉट की राशि अवैध कॉलोनियों में लगेगी  

जानकारी के अनुसार घोषित अवैध कॉलोनियों एवं अघोषित अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रति किलाेवॉट 15567 रुपए राशि जमा करनी होगी। राशि जमा करने के बाद बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ता के यहाँ कनेक्शन दिया जाएगा। अवैध कॉलोनी में एक उपभोक्ता के द्वारा कनेक्शन लेने के बाद यदि दूसरे उपभोक्ता के द्वारा कनेक्शन के लिए आवेदन दिया जाता है तो उसे भी 15567 प्रति किलाेवॉट के हिसाब से राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास दूसरा विकल्प भी रहेगा। इसमें उपभाेक्ताओं को स्वयं ट्रांसफाॅर्मर लगवाना होगा। 5 फीसदी सुपरविजन चार्ज बिजली कंपनी में जमा करना होगा। ए क्लास ठेकेदार से पूरा पैसा जमा कर काम कराना होगा।    

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