अब मंदिर के जमीनों की नीलामी के लिए कलेक्टर की NOC होगी जरूरी

अब मंदिर के जमीनों की नीलामी के लिए कलेक्टर की NOC होगी जरूरी

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-19 13:10 GMT
अब मंदिर के जमीनों की नीलामी के लिए कलेक्टर की NOC होगी जरूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मंदिरों को इनाम में मिली जमीनों की निलामी के लिए धर्मदाय आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) से अनुमति मिलने के बाद जिधाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जरूरी होगा। इसके लिए सरकार कानून में संशोधन करेगी। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने विधानसभा को यह जानकारी दी। सोमवार को प्रश्नकाल में शिवसेना के विजय औटी ने अहमदनगर जिले के पारनेर स्थित ढवलपुरी के श्री लक्ष्मीनारायण देव विष्णु मंदिर की 137 करोड़ जमीन गैर कानूनी ढंग से बेचे जाने को लेकर सवाल किया था। औटी ने कहा कि यह 11 करोड़ रुपए का घोटाला है। जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि चैरिटी कमिश्नर के खिलाफ जांच का आदेश देने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होता। उनके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस मामले की जांच संबंधित विभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। नियमों के अनुसार चैरिटी कमिश्नर की अनुमति से जमीन की नीलामी की जा सकती है। फिर भी एक माह के भीतर विभागीय आयुक्त से रिपोर्ट मंगा कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 

ऐसी कोई शिकायत नहीं की 
मंत्री ने कहा कि मामले की अहमदनगर जिलाधिकारी के यहां शिकायत करने वाले ने बाद में कहा कि मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। पत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। इस पर राकांपा के दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दबाव में अपनी शिकायत वापस ली होगी। विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील के सुझाव पर राजस्व मंत्री पाटील ने कहा कि मंदिरों की इनाम की जमीन की नीलामी के लिए चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के बाद संबंधित जिलाधिकारी की NOC भी जरूरी की जाएगी। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। 

नागपुर में पशु चिकित्सक हो रहे बीमार 
नागपुर विभाग के पशुचिकित्सक ब्रसेल्लसिस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। 2011-12 से 2017-18 के दौरान नागपुर विभाग के 14.68 फीसदी पशु चिकित्सक इस रोग के चपेट में आए। यह रोग पशुओ से मनुष्यों को होता है। इस रोक का प्रसार रोकने के लिए पशुओ को टीका देने का काम किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा अब इस रोक में काफी कमी आई है। इसके लिए पशु कल्याण विभाग की तरफ से अभियान शुरु किया गया है। पशु संवर्धन व मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर ने विधानसभा में यह जानकारी दी। 

प्रश्नकाल के दौरान पूछा सवाल 
प्रश्नकाल के दौरान BJP के बंटी भांगडिया, समीर कुणावार आदि सदस्यों ने सवाल पूछा था। इस दौरान कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने कहा कि नागपुर विभाग में 14 फीसदी पशु इस रोग से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस रोक के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कह रही है कि लेकिन नागपुर विभाग में पशु कल्याण विभाग के 70 फीसदी पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में यह कार्य कैसे होगा। पशु संवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर ने कहा कि पशुओं के जांच के दौरान ग्लब्ज का इस्तेमाल न करने से इस रोग के चपेट में आते हैं। पशुओं से यह रोग आदमी को होता है। हालांकि अब इसमें काफी कमी आई है। 

अमरावती में अबैध खनन पर 80 लाख का जुर्माना 
अमरावती जिले के चांदुर रेल्वे  तहसिल अंतर्गत लालखेड में अवैध खनने के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ अवैध खनन के मामले में 80 लाख 73 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने का आदेश पारित किया है। विधानसभा में पूछे गए सवाल कि लिखित जवाब में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस के विरेंद्र जगताप व यशोमती ठाकुर आदि सदस्यों ने इस संबंध में सवाल पूछा था। लिखित जवाब में मंत्री ने बताया है कि तहसिलदार ने 625  ब्रास खनिज के खनन के लिए मंजूरी दी थी। इसके लिए स्वामित्व वर्धन रकम के तौर पर 2 लाख 51 हजार रुपए सरकार के पास जमा कराया गया था। पर यहां से 1495 ब्रास से ज्यादा खनिज का उत्खनन किया गया। 
 

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