HC के हस्तक्षेप के बाद अब 12 th पास होगी मनमूना, दृष्टिदोष से ग्रसित है छात्रा 

 HC के हस्तक्षेप के बाद अब 12 th पास होगी मनमूना, दृष्टिदोष से ग्रसित है छात्रा 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-28 12:12 GMT
 HC के हस्तक्षेप के बाद अब 12 th पास होगी मनमूना, दृष्टिदोष से ग्रसित है छात्रा 

कृष्णा शुक्ला,मुंबई। कक्षा 12 वीं में दो बार अनुत्तीर्ण हो चुकी दृष्टि दोष से ग्रसित एक छात्रा अब आगे भी पढ़ाई कर सकेगी। यह संभव हुआ है बांबे हाईकोर्ट के उस आदेश से जिसमें अदालत ने उदारता दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल को छात्रा मेहमूना शेख को 20 अंक ग्रेस मार्क के रुप में देने को कहा है। ताकि वह परीक्षा पास हो सके।

दो बार अनुत्तीर्ण शेख को हाईकोर्ट ने उत्तीर्ण करने का निर्देश देते हुए उसकी सुधारित मार्कसीट तीन सप्ताह में जारी करने को कहा है। जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने याचिका पर गौर करने के बाद पाया कि शेख विकलांग हैं और 75 प्रतिशत दृष्टिदोष से ग्रसित है। उसने पहली बार मार्च 2017 में 12 वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन वह अनुत्तीर्ण हो गई थी। इसके बाद उसने जुलाई 2017 में दोबारा परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी शेख को सफलता नहीं मिली। दो बार असफल होने के बाद शेख ने महसूस किया कि यदि उसे 20 अंक ग्रेस मार्क के रुप में मिल जाए तो वह उत्तीर्ण हो जाएगी। लिहाजा उसने विकलांग आयुक्त के पास इसके लिए आवेदन किया।

आयुक्त ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल को शेख को 20 अंक देने का निर्देश दिया। लेकिन शिक्षा मंडल ने कहा कि नियमों के तहत उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि शेख जानकारी के अभाव में परीक्षा को लेकर भरे फार्म में अपनी विकलांगता की जानकारी देना भूल गई थी। अदालत में शेख की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि छात्रा आगे पढ़ने की इच्छुक है। इसलिए अदालत इस प्रकरण को विशेष मामले के तौर पर देखे और उदारता दिखाते हुए बोर्ड को 20 अंक देने का निर्देश दे। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने बोर्ड को शेख को 20 अंक ग्रेस मार्क के तौर पर देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि हमारा आदेश सिर्फ इसी प्रकरण पर लागू होगा। 

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