अब मजदूरों के भी पूरे होंगे सपने, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मिलेगा आशियाना
अब मजदूरों के भी पूरे होंगे सपने, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मिलेगा आशियाना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में इमारत और निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल सकेगा। महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य (बांधकाम) कामगार कल्याणकारी मंडल में पंजीकृत मजदूरों को योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार के गृहनिर्माण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार सरकार के श्रम विभाग ने कामगार कल्याणकारी मंडल के माध्यम से प्रति लाभार्थी दो-दो लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मापदंडों के अनुसार मजदूर घर के लिए पात्र होंगे।
महाराष्ट्र निर्माण कार्य कामगार आवास योजना के तहत मिलेगा लाभ
महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को दी जाने वाली 2.5 एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) महाराष्ट्र आवास योजना के तहत पात्र गृह निर्माण परियोजनाओं के लिए दी जाएगी। महाराष्ट्र निर्माण कार्य कामगार आवास योजना के तहत लाभ के लिए पात्र गृह निर्माण परियोजना का महारेरा अधिनियम के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा। यानी मजदूर जिस गृह निर्माण परियोजना के लिए काम कर रहा होगा। वो परियोजना महारेरा में पंजीकृत होनी चाहिए।
19.40 लाख घर बनाने का लक्ष्य
राज्य में साल 2022 तक 19.40 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में फिलहाल 382 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार का कहना है कि निर्माण कार्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध है। इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर बिखरे और असंगठित हैं। लेकिन इन मजदूरों को रहने के लिए घर और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए राज्य में पक्के घर में न रहने वाले मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।