पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करने के मामले में शिक्षा सचिव को नोटिस जारी

हाईकोर्ट पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करने के मामले में शिक्षा सचिव को नोटिस जारी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-11 14:44 GMT
पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करने के मामले में शिक्षा सचिव को नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करने के प्रकरण में बाम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक मधुकर इंगोले ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। 28 अगस्त 1998 को मधुकर इंगोले को श्री संत शंकर महाराज उच्च माध्यमिक शाला पिंपलखुटा जिला अमरावती में कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक नियुक्त किया गया, लेकिन शिक्षा उपसंचालक अमरावती ने इस नियुक्ति को 2006 से अनुमति दी। लिहाजा इंगोले को पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई। इंगोले ने उच्च न्यायालय नागपुर में याचिका दाखिल की। न्यायालय को बताया गया कि संस्था ने 19 जून 2001 से नियुक्ति को कायम किया था। 11 जून 2004 से मान्यता मिलने के संबंध में प्रस्ताव शिक्षा उपसंचालक अमरावती को पेश किया गया, लेेकिन 12 फरवरी 2006 से मान्यता मिलने के कारण पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जा सकी। इंगोले की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने नियुक्ति तारीख के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में शिक्षा सचिव, शिक्षा उपसंचालक, संस्था व प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। याचिका कर्ता का पक्ष एड. संजय घुडे ने रखा। 

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