एयरपोर्ट के पास उंची ईमारतों को न मिले मंजूरी, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

एयरपोर्ट के पास उंची ईमारतों को न मिले मंजूरी, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-06 15:35 GMT
एयरपोर्ट के पास उंची ईमारतों को न मिले मंजूरी, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया इस बात का ध्यान रखे कि एयरपोर्ट के निकट निर्धारित उंचाई से अधिक उंचाई वाली इमारतों के निर्माण की अनुमति न दी जाए और सुरक्षा के पहलू से बिल्कुल भी समझौता न किया जाए। यह बात कहते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

एयरपोर्ट परिसर के निकट निर्माण कार्य का मामला
एयरपोर्ट परिसर में निर्धारित उंचाई से अधिक इमारते होने का दावा करते हुए पेशे से वकील यशवंत शिनाय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर मंगलवार को न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति प्रकाश नाईक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान शिनाय ने खंडपीठ को बताया कि 63 इमारतों की उंचाई निर्धारित उंचाई से अधिक पाई गई है। लेकिन अब तक सिर्फ इन्हें नोटिस जारी की गई है।

विमान की लैंडिग में होती है दिक्कत
शिनाय ने कहा कि एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द निर्धारित उंचाई से अधिक इमारत के निर्माण से विमान की लैंडिग में दिक्कत आती है। इस दौरान उन्होंने इसके चलते हादशे की आशंका भी व्यक्त की। जबकि केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर ने कहा कि नियमों के तहत ही निर्माण को लेकर अनापत्ति जारी किया जाएगा।

सरकार को एक सर्वेक्षण करने को कहा था
वहीं एक अन्यपक्षकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने पिछले साल सरकार को एक सर्वेक्षण करने को कहा था। इसके साथ ही निर्माण कार्य की अनुमति को लेकर आनेवाले आवेदन पर विचार करने को कहा था लेकिन अनुमति देने से मना किया था। जबकि निर्माण के लिए नियमों के तहत आवेदन किए जा रहे है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

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