नई वस्त्रोद्योग नीति- 10 लाख रोजगार, 36 हजार करोड़ का निवेश 

नई वस्त्रोद्योग नीति- 10 लाख रोजगार, 36 हजार करोड़ का निवेश 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-02-06 16:30 GMT
नई वस्त्रोद्योग नीति- 10 लाख रोजगार, 36 हजार करोड़ का निवेश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की वस्त्रोद्योग नीति 2018-23 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस नीति के लिए 4649 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि इस नीति के तहत राज्य में 36 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे 10 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इस नीति में विदर्भ अंचल में राज्य वस्त्रोद्योग विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि इस नीति से वस्त्रोद्योग को नई दिशा मिल सकेगी। वस्त्रोद्योग नीति मेक इन महाराष्ट्र की परिकल्पना को आगे ले जाएगी।

रेशम उद्योग के पुनरुद्धार पर जोर 

इस नीति से कपास उद्योग मजबूत होगा। रेशम उद्योग का पुनरुद्धार पर जोर दिया जाएगा। राज्य का विभागीय असंतुलन दूर करने में मदद मिल सकेगी। रेशम, ऊन और गैर पारंपरिक धागे के उद्योग से दस लाख नए रोजगार पैदा होंगे। साल 2020 तक पारंपरिक और गैर-पारंपरिक धागे निर्माण के स्रोत से किसानों की आय में दोगुना इजाफा होगा। अपारंपारिक सूत उत्पादन, तैयार कपड़ा बनाने व टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आत्महत्या ग्रस्त इलाकों की सूत मिलों को विशेष  प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान

इसके अतिरिक्त विदर्भ, मराठवाड़ा, और उत्तर महाराष्ट्र में प्रोसेसिंग,  टेक्नीकल टेक्सटाईल, निटिंग, होजरी व गारमेंटिंग, परियोजना को 20 प्रतिशत व अन्य प्रक्रिया उद्योग को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 500 करोड़ या उससे ज्यादा निवेश होने पर परियोजना को 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। यदि वह तहसील की पहली परियोजना होगी तो उसको 5 प्रतिशत और यानी कुल 10 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। राज्य में आईपीडीएस परियोजना के लिए कुल कीमत का 25 प्रतिशत अथवा 37.50 करोड़ रुपए इसमें से जो कम है वह अनुदान योजना शुरू करने के लिए दिया जाएगा।
राज्य में वस्त्रोद्योग नीति के तहत उद्योग को पूंजी निवेश के लिए अनुदान 

क्र.

वस्त्रोद्योग के प्रकार

अनुदान

 

प्रसंस्करण, तकनीकी टेक्सटाइल, निटिंग, होजरी व गारमेंटिंग  

45 %

 

कंपोजिट यूनिट

35%

 

सूत मिल, जिनिंग प्रेसिंग

25%

 

नवीनतम तकनीक पर आधिरत लूम के लिए  

25%

 

 अद्यतन प्रौद्योगिकी वाले नए पावरलूम (सादा पावरलूम

 के अतिरिक्त )

25%

 

अपारंपरिक धागा बनाने व उससे कपड़ा व अन्य उत्पादन बनाने के लिए अतिरिक्त पूंजी अनुदान

10%

 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समाज के वस्रोद्योग परियोजनाओं के लिए अनुदान

5%

 

 

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