जलगांव जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है राष्ट्रीय जनजाति आयोग

तैयारी जलगांव जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है राष्ट्रीय जनजाति आयोग

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-29 09:21 GMT
जलगांव जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है राष्ट्रीय जनजाति आयोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. राष्ट्रीय जनजाति आयोग जलगांव जिले के भील समुदाय की एक गैर आदिवासी व्यक्ति द्वारा अपने रसूख के बल पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने के मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी पेश नहीं करने पर जिलाधिकारी अमन मित्तल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। हालांकि, आयोग द्वारा जिलाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पहले समन भेजकर उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 3 फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

दरअसल, जनजाति आयोग को जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के चेयरमैन अशोक भवरलाल जैन द्वारा जिले के आदिवासी भील समुदाय के लोगों की अवैध तरीके से जमीन खरीदने और उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने की शिकायत मिली थी। नंदुरबार के डॉ विशाल वालवी ने पिछले साल 19 अक्टूबर 2022 को आयोग में यह शिकायत दायर की थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा 6 दिसंबर 2022 को राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितिन करीर और जिलाधिकारी अमन मित्तल को नोटिस जारी कर 15 दिनों में मामले की शिकायत पर की गई कार्रवाई से संबंधित तथ्य और जानकारी पेश करने के लिए कहा था। आयोग ने नोटिस में यह भी कहा था कि निर्धारित समय के भीतर जानकारी नहीं मिलने पर वह अपने निहित शक्तियों का संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रयोग कर सकता है।

आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस को एक महीने से भी ज्यादा समय गुजर गया है। बावजूद इसके जिलाधिकारी मित्तल द्वारा मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। जिलाधिकारी के इस रवैये को गंभीर मानते हुए आयोग ने 16 जनवरी को मित्तल को समन भेजकर 3 फरवरी को उपस्थित रहने के लिए कहा है। आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि यदि वे बिना वैध बहाने के इस आदेश का पालन करने में विफल रहते है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। 
 

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