भड़काऊ खबरें दिखाने के आरोप में अर्णब गोस्वामी को 21 नवंबर को फिर मुंबई पुलिस ने बुलाया
भड़काऊ खबरें दिखाने के आरोप में अर्णब गोस्वामी को 21 नवंबर को फिर मुंबई पुलिस ने बुलाया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। चैप्टर मामले की कार्रवाई के तहत 10 लाख रुपए का बांड भरने और जमानत देने के लिए रिपब्लिक चैनल के एडीटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को 21 नवंबर को बुलाया गया है। पालघर में साधुओं की हत्या और बांद्रा स्टेशन के पास जमा हुए प्रवासी मजदूरों की भीड़ के मामले में गलत तरीके से खबर चलाने के मामले में महानगर के दो पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी मामले में वरली विभाग के एसीपी सुधीर जांभवडेकर ने अर्णब के खिलाफ चैप्टर की कार्रवाई शुरू की है। एसीपी रैंक के अधिकारी के पास मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए अर्णब को सीआरपीसी की धारा 108(1) (अ) के तहत नोटिस भेजा गया है। हालांकि अर्णब अब तक पेश नहीं हुए हैं और उनके वकील उनकी ओर से मामले की सुनवाई के दौरान हाजिर होते हैं।
10 लाख का बांड भरने और जमानत देने का आदेश
नोटिस के तहत अर्णब को आगे इस तरह बर्ताव न करने और इसके लिए 10 लाख रुपए का बांड भरने और सम्मानित व्यक्ति की जमानत देने को कहा गया है। एसीपी जांभवडेकर ने इस बात की पुष्टि की है कि मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को है और इस दौरान अर्णब को हाजिर रहने को कहा गया है। पुलिस का दावा है कि अर्णब ने अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जिसके चलते दंगा भी हो सकता था।
टीआरपी मामले में रिपब्लिक के सीओओ से लगातार दूसरे दिन पूछताछ
टीआरपी घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने रिपब्लिक टीवी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) प्रिया मुखर्जी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के वितरक घनश्याम सिंह समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि रिपब्लिक समेत पांच चैनलों ने पैसे देकर फर्जी तरीके से टीआरपी हासिल की