मोखा की पत्नी और मैनेजर की जमानत खारिज
मोखा की पत्नी और मैनेजर की जमानत खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला अदालत ने नकली रेमडेसिविर मामले में सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी जसमीत कौर और मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला की जमानत निरस्त कर दी है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्जित दुबे ने दोनों आरोपियों को 24 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला गंभीर है। इस मामले में एसआईटी जाँच कर रही है, ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
एसआईटी ने पुलिस रिमांड समाप्त होने पर जसमीत कौर और सोनिया खत्री शुक्ला को गुरुवार दोपहर न्यायालय में पेश किया। आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत कर कहा गया कि नकली रेमडेसिविर मामले में उन्हें झूठा फँसाया गया है, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। सरकार की ओर से एडीओपी शोभना पटेल ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता प्रमाण हैं। एसआईटी की जाँच में पता चला है कि दोनों आरोपियों ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और रजिस्टर नष्ट किए थे। आपत्तिकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा, रविन्द्र दत्त, अमन जैन, प्रशांत नायक और शचिन्द्र रघुवंशी ने कहा कि नकली रेमडेसिविर लगाए जाने से कई मरीजों की मौत हुई है जिसकी अभी जाँच चल रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी।