सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-29 15:53 GMT
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई की रिपोर्टिंग करने से अगले आदेश तक मीडिया को रोक दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के चलते आरोपियों, अभियोजन पक्ष के गवाहों और बचाव पक्ष की सुरक्षा के लिए समस्या बन सकती है। इसलिए मीडिया को अगले आदेश तक मुकदमे की कार्यवाही कि रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। इस संबंध में आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे बचाव पक्ष के सभी वकीलों ने आवेदन दायर किया था। जिसमें मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आवेदन में कहा गया था कि यह काफी चर्चित मामला है, ऐसे में यदि मुकदमे की रिपोर्टिंग की इजाजत दी जाती है, तो किसी अप्रिय घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अगले आदेश तक लगी रोक

गलत रिपोर्टिंग का उदाहरण देते हुए कहा गया कि इस प्रकरण की पहले सुनवाई करनेवाले न्यायाधीश की नैसर्गिक मौत को हत्या का रंग दे दिया गया है। कोर्ट में मौजूद मीडिया कर्मियों ने इसका विरोध भी जताया। पत्रकारों ने कहा कि इस तरह की रोक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने मीडिया को अगले आदेश तक इस मामले की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यह काफी चर्चित मामला है। इस प्रकरण में गुजरात,राजस्थान और आंध्रप्रदेश के लोग आरोपी हैं। जिसमें पुलिसकर्मीयों भी शामिल हैं। मामले में कुछ आरोपियों को बरी भी किया जा चुका है। ऐसे में गवाहों और अन्य की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए मीडिया को मामले की रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए गुजरात से मुंबई भेजा गया है।

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