हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और 6 महानगरपालिकाओं से मांगा जवाब

सफाई कर्मचारियों को घर उपलब्ध कराने का मामला हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और 6 महानगरपालिकाओं से मांगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2021-08-22 12:09 GMT
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और 6 महानगरपालिकाओं से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों के लिए घर उपलब्ध कराने के विषय में जारी  किए गए शासनादेश को लागू करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार व 6 महानगरपालिकाओं से जवाब मांगा है। यह याचिका अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से दायर की गई है। याचिका में मुख्य रुप से 6 महानगरपालिकों व एक नगरपरिषद  को सफाई कर्मचारियों को घर देने से जुड़े सरकार के निर्णय को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके  साथ  कोरोना महामारी के दौरान कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सभी उपकरण व गैजेट प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। 

याचिका के मुताबिक सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों को घर आवंटित किए जाने को लेकर 22 अक्टूबर 2008 व 12 जून 2015 में शासनादेश  जारी किया  गया  था।  इस शासनादेश के मुताबिक जिन कर्मचारियों की 25 साल  की सेवा पूरी हो चुकी  है अथवा जिन सफाई कर्मचारियों का साल 2008 के बाद निधन हुआ है। उनके कानूनी वारिस घर पाने  के लिए पात्र  होगे।  लेकिन सरकार की ओर से इस शासनादेश को लागू नहीं किया  जा रहा है।  इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के उत्थान के  लिए एक कमेटी  बनाई गई थी। सरकार की ओर से कमेटी की सिपारिश को उसकी मूलभावना के साथ लागू नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि सफाई कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण की  भी व्यवस्था  नहीं की जा रही है।  इसलिए राज्य  सरकार  को कोरोना महामारी के दौरान सफाई कर्मचारियों सुरक्षा  के लिहाज से जरुरी सभी चीजे उपलब्ध  कराने के लिए कहा जाए। 

न्यायमूर्ति केके तातेड  व न्यायमूर्ति  पीके चव्हाण की खंडपीठ ने याचिका  पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार व  पुणे,पिंपरी चिंचवड सहित 6 महानगरपालिकाओं को याचिका पर जवाब देने को कहा और याचिका  पर सुनवाई 4 अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। 

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