लॉक डाउन : एचआईवी मरीजों को जिले में दवा उपलब्ध कराए जिलाधिकारी- हाईकोर्ट 

लॉक डाउन : एचआईवी मरीजों को जिले में दवा उपलब्ध कराए जिलाधिकारी- हाईकोर्ट 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-26 13:41 GMT
लॉक डाउन : एचआईवी मरीजों को जिले में दवा उपलब्ध कराए जिलाधिकारी- हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते पैदा हुई बंद (लॉकडाउन ) की स्थिति के चलते राज्य के जिलाधिकारियों को एचआईवी मरीजों को जिले में ही दवा उपलब्ध कराने के विषय में निर्णय लेने को कहा है। न्यायमूर्ती के के तातेड़ ने एक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह बात कही। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता क्रांति एल.सी. ने कहा कि एचआईवी के तीसरे चरण (एआरटी लाइन 3) का इलाज करा रहे मरीजों को दवा के लिए मुंबई के जे जे अस्पताल में आना पड़ता है। कोरोना के प्रकोप के कारण सरकार ने 21 दिनों तक सबकुछ बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में एचआईवी के मरीज को सांगली- सातारा से मुंबई पहुंच पाना संभव नहीं है।

उन्होंने ने कहा कि एचआईवी के मरीजों की रोग प्रतिकारक क्षमता पहले से कमजोर होती है। इसलिए यदि वे सफर करते हैं तो वे जल्दी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा बंद की स्थिति के चलते एचआईवी के मरीजों के लिए सफर कर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए सरकार को  एआरटी लाइन तीन के एचआईवी मरीजों को उनके जिले में ही दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। 

इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति तातेड ने सांगली-सतारा  जिले के जिलाधिकारी को मरीजों से जुड़ी परेशानी पर निर्णय लेने को कहा। उन्होंने कहा कि मरीज अथवा उनके परिजन स्थानीय जिलाधिकारी से संपर्क करें। 
    


 

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