वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा सकेंगे 18 साल पूरे करने वाले युवा

स्थानीय निकाय चुनाव वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा सकेंगे 18 साल पूरे करने वाले युवा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-28 14:12 GMT
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा सकेंगे 18 साल पूरे करने वाले युवा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अगले सालकी शुरुआत में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के लिए इच्छुक नागरिकों को मतदाता बनने का सुनहरा मौका है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ सेराज्य में 1 से 30 नवंबर के बीच विधानसभा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जिलाधिकारियों और मनपा आयुक्तों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। मदान ने कहा कि प्रदेश में 1 से 30 नवंबर के बीच पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम पंजीयन करा सकेंगे। राज्य में 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरा करने जा रहे नागरिक मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीयन करा सकेंगे। इसके साथ ही मृत व्यक्तियों, दो जगह सूची में दर्ज नाम अथवा स्थलांतरित हुए लोगों का नाम कोमतदाता सूची से हटाया जा सकेगा। मतदाता आवश्यकता होने पर अपने निवास के पते अथवा नाम में भी संशोधन करा सकेंगे। मदान ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची का इस्तेमाल महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनावों में होता है।इसके मद्देनजर अधिक से अधिक नागरिकमतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। 

जबकि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में वोटिंग करने के लिए मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीयन कराना आवश्यक है। नए मतदाता वोटर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मृत व्यक्तियों और दो जगहों पर नाम होने पर फार्म नबंर 7 भरके उसकोसंबंधित मतदाता पंजीयन अधिकारी के पास जमा कराया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाइट www.nvsp.in पर ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया जा सकेगा। इसी वेबसाइट पर नए मतदाता के रूप में नाम पंजीयन कराया जा सकेगा। 

नाम दर्ज कराने का आखिरी मौका

वहीं राज्य चुनाव आयोग के सचिव किरण कुरुंदकर ने कहा कि आगामी समय में बड़े पैमाने पर स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। इसके लिए वोटर के रूप में नाम पंजीयन कराने अथवा मतदाता सूची में संशोधन का नवंबर महीने में आखिरी मौका होगा। 

 

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