कमला मिल अग्निकांड : पब मालिकों की जमानत अर्जी खारिज

कमला मिल अग्निकांड : पब मालिकों की जमानत अर्जी खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-25 14:48 GMT
कमला मिल अग्निकांड : पब मालिकों की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की एक स्थानीय अदालत ने कमला मिल अग्निकांड मामले के पांच आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जिन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई है उनमे वन अबव पब के मालिक जिगर सिंघवी,कृपेश सिंघवी, अभिजीत मानकर के अलावा मोजो ब्रिस्टो पब के मालिक युग तुली और युग पाठक शामिल है। 29 दिसंबर 2017 को कमला मिल स्थित इन दोनों पब में लगी भीषण आग के चलते 14 लोगों की जान चली गई थी। जबकि कई लोग घायल हो गए थे। 


मामले की जांच जारी, खारिज की जमानत याचिका

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वे  मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड कर सकते हैं और गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी आरोपी काफी प्रभावशाली है। सरकारी वकील ने कहा कि अभी मामले की जांच जारी है इस लिहाज से आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा। वहीं आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।


हादसे से जुड़ी कड़ियां

कमला मिल कंपाउंड में 29 दिसंबर को आग लग गई थी। इस हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कमला मिल कपाउंड के मोजो पब के मैनेजर रेस्टोरेंट में ही मौजूद थे। मोजो के मैनेजर मनोज निकम ने एक टीवी चैनेल से हुई बातचीत में वो सारे राज उगले जो सुरक्षा में बरती गई लापरवाही को उजागर करते हैं। 


BMC की रिपोर्ट

कुछ दिन पहले बीएमसी ने इस मामले की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में 29 दिसंबर की रात मोजो पब में आग लगने की वजह को अवैध हुक्का पार्लर बताया गया था। कहा गया था कि हुक्का के जले हुए कोयले से ये मोजो में ये आग लगी, जिसके बाद आग वन अबव तक पहुंच गई। इसकी वजह से 14 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में यह भी बताय गया था की कैसे फायर ब्रिग्रेड ने दोनों पबों को एनओसी दी। हुक्का पार्लर की जानकारी कैसे फायर ब्रिग्रेड को नहीं लगी ये एक बड़ा सवाल है।

 

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