पाकिस्तान से मंगाई गई है दो बच्चों की जानकारी, फिल्म निर्माता नाडियाडवाला पारिवारिक विवाद मामला 

हाईकोर्ट पाकिस्तान से मंगाई गई है दो बच्चों की जानकारी, फिल्म निर्माता नाडियाडवाला पारिवारिक विवाद मामला 

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-22 15:02 GMT
पाकिस्तान से मंगाई गई है दो बच्चों की जानकारी, फिल्म निर्माता नाडियाडवाला पारिवारिक विवाद मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला के दो बच्चों की जानकारी पाकिस्तान सरकार से मंगाई गई है। फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि उनकी पत्नी बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली गई है। बच्चे पत्नी के साथ साल 2020 से पाकिस्तान में रह रहे हैं। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि फिल्म निर्माता के नौ साल के बेटे व 6 साल की बेटी कि सुरक्षित स्वदेशवापसी हो। कोर्ट के इस निर्देश के तहत केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे की खंडपीठ के सामने जब फिल्म निर्माता की याचिका सुनवाई के लिए आयी तो केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया। हलफनामें में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार से फिल्म निर्माता के बच्चों की नागरिकता,पता-ठिकाना व वीजा से जुड़ी जानकारी मंगाई गई है। इससे पहले भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान सरकार को फिल्म निर्माता के बच्चों से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए  अक्टूबर 2022 व फरवरी 2023 में स्मरण पत्र भेजे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अब तक कोई जवाब नहीं आया है। केंद्र सरकार इस्लामाबाद में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए फिल्म निर्माता के बच्चो से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 28 मार्च 2023 को रखी है। 

याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता(फिल्म निर्माता) की पत्नी 26 नवंबर 2020 को आगंतुक वीजा पर बच्चों के साथ पाकिस्तान गई थी। जिसकी वैधता 13 अक्टूबर 2021 तक थी। किंतु पत्नी अपने पिता की सेहत ठीक न होने का हवाला देकर पाकिस्तान में रह रही है। इस बीच पत्नी ने लाहौर कोर्ट में बच्चों की कस्टडी को लेकर आवेदन दायर किया था। लाहौर की कोर्ट ने पत्नी को बच्चों की कस्टडी भी सौप दी है और पत्नी को बच्चों का संरक्षक घोषित कर दिया है। याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता के एक बच्चे का पासपोर्ट खत्म हो गया है। जबकि दूसरे बच्चे का पासपोर्ट खत्म होने के अंतिम पडाव पर है।याचिका में मांग की गई है कि विदेश मंत्रालय व भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त को याचिकाकर्ता के बच्चों की सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए और बच्चों को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि इस तरह से पत्नी का बच्चों को अपनी हिरासत में रखना उचित नहीं है। 

 

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