हमलावर सगे भाइयों को 6 माह की कैद

सतना हमलावर सगे भाइयों को 6 माह की कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-16 11:12 GMT
हमलावर सगे भाइयों को 6 माह की कैद

डिजिटल डेस्क , सतना। खेत में पानी लगाने के मामूली विवाद पर मारपीट कर हाथ तोडऩे वाले आरोपी महेन्द्र तिवारी और बृजेन्द्र तिवारी पिता बाबूलाल तिवारी निवासी कुआं थाना रामनगर को अदालत ने 6 माह के कैद की सजा सुनाई है। अमरपाटन के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमलेश कुमार कोल की अदालत ने आरोपी पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए एक हजार रुपए की जुर्माना राशि आहत को दिए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सतीश वर्मा ने पक्ष रखा। सहायक पीआरओ अभियोजन अजय सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर 2015 को शाम 7 बजे आहत और उसकी पत्नी अपने खेत में पानी लगा रहे थे, तभी दोनों आरोपी आए और पानी लगाने से मना किया। फरियादी के नहीं मानने पर आरोपियों ने मारपीट की। रिपोर्ट पर रामनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 325/34 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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