कोर्ट ने कहा- मुकदमेबाजी मनोरंजन नहीं, ठोका 25 लाख का जुर्माना

कंपनी ने आधारहीन आवेदन किया था दायर कोर्ट ने कहा- मुकदमेबाजी मनोरंजन नहीं, ठोका 25 लाख का जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-29 14:00 GMT
कोर्ट ने कहा- मुकदमेबाजी मनोरंजन नहीं, ठोका 25 लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने आधारहीन आवेदन दायर कर अदालत का समय नष्ट करने के लिए एक निजी कंपनी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला व्यावसायिक विवाद से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने यह जुर्माना ला फिन फाइनेंसियल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर लगाया है। कंपनी ने मल्टी कॉमाडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) के खिलाफ यह आवेदन दायर किया था। 

हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने कंपनी को अवसर दिया कि वे अपना अंतरिम आवेदन वापस ले, किंतु कंपनी के वकील ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ने कंपनी के आवेदन पर गौर करने के बाद उसे शरारतीपूर्ण व अदालत का बेहद दुर्लभ समय नष्ट करनेवाला बताया।

न्यायमूर्ति ने कहा कि कंपनी इस बात को याद रखे कि अदालत कोई खेल का मैदान नहीं है और मुकदमेबाजी कोई मनोरंजन नहीं है। यह बात कहते हुए न्यायमूर्ति ने कंपनी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और जुर्माने की रकम एमसीएक्स को दो सप्ताह के भीतर देने का निर्दश दिया। न्यायमूर्ति ने साफ किया है कि यदि अदालत के आदेश पर समय पर अमल नहीं किया गया तो कंपनी पर लगाए गए जुर्माने की रकम पर सलाना नौ प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा। 

 

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