विधायकों के निधि आवंटन पर लगाई अंतरिम रोक - पिछले साल के आवंटन का मांगा ब्यौरा

हाईकोर्ट विधायकों के निधि आवंटन पर लगाई अंतरिम रोक - पिछले साल के आवंटन का मांगा ब्यौरा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-31 11:09 GMT
विधायकों के निधि आवंटन पर लगाई अंतरिम रोक - पिछले साल के आवंटन का मांगा ब्यौरा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र लोकल डेवलपमेन्ट निधि की आवंटन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निधि विधयकों को अपने इलाके में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दी जाती है। हाई कोर्ट ने यह रोक शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट) के  विधायक रविंद्र वायकर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है। गुरुवार को न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विधायक वायकर ने निधि के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया था। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई तक महाराष्ट्र लोकल डेवलपमेन्ट फंड के तहत दी जाने वाली शेष निधि  के आवंटन पर रोक लगा दी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। इसलिए निधि के आवंटन पर रोक लगाई जाती है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को पिछले साल  सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को आवंटितकी गई निधी का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई रखी है। 
 

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