महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल कोश्यारी व सांसद त्रिवेदी को दी राहत 

हाईकोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल कोश्यारी व सांसद त्रिवेदी को दी राहत 

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-27 14:27 GMT
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल कोश्यारी व सांसद त्रिवेदी को दी राहत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने छत्रपति शिवाजी महराज व अन्य महापुरुषों को लेकर दिए गए बयान के आधार पर पूर्व राज्यपाल व भाजपा नेता त्रिवेदी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूर्व राज्यपाल के बयान से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है। लिहाजा मामले से जुड़ी याचिका को खारिज किया जाता है। 

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में माना है कि पूर्व राज्यपाल की ओर से महापुरुषों के संबंध में दिया गया बयान उनकी धारणा व राय को दर्शाता है। यह बयान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दिया गया था। जिसका आशय समाज को जागरुक करना था। 

पूर्व राज्यपाल कोश्यारी अपने कार्यकाल के दौरान छत्रपति शिवाजी महराज,महात्मा फुले व सावित्री बाई को लेकर दिए गए बयानों को लेकर विवादों में छाए हुए थे। पूर्व राज्यपाल ने अपने बयान छत्रपति शिवाजी को पुराने जमाने का आदर्श बताया था, जबकि त्रिवेदी ने कथित रूप से अपने बयान में कहा था कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने  मुगल शासक औरंगजेब से माफी मांगी थी। पूर्व राज्यपाल व भाजपा नेता त्रिवेदी के बयान को आधार बनाकर  पनवेल निवासी राम कत्रनावरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि पूर्व राज्यपाल व सांसद त्रिवेदी के बयान महापुरुषों का अनादर करते हैं। याचिका में पूर्व राज्यपाल के कई आपत्तिपूर्ण बयानों का जिक्र किया गया था। 

न्यायमूर्ति एसबी शुक्रे व न्यायमूर्ति अभय वाघवासे की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि कार्यक्रम में पूर्व राज्यापाल की ओर से दिया गया बयान इतिहास को लेकर उनके विश्लेषण पर आधारित है। जिसका आशय इतिहास से सीख लेना नजर आ रहा है। इसलिए यह बात कल्पना से भी परे नजर आ रही है कि पूर्व राज्यपाल का बयान महापुरुषों के प्रति अनादर व्यक्त करता है। इस मामले में पूर्व राज्यपाल व भाजपा नेता त्रिवेदी के बयान से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। 

 

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