हाईकोर्ट से महाराष्ट्र पुलिस को लताड़, पूछा - मामला कोर्ट में तो किस बात की ली प्रेस कॉन्फ्रेंस

हाईकोर्ट से महाराष्ट्र पुलिस को लताड़, पूछा - मामला कोर्ट में तो किस बात की ली प्रेस कॉन्फ्रेंस

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-03 12:37 GMT
हाईकोर्ट से महाराष्ट्र पुलिस को लताड़, पूछा - मामला कोर्ट में तो किस बात की ली प्रेस कॉन्फ्रेंस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कथित शहरीय नक्सलियों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर महाराष्ट्र पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर खूब फटकार लगाई। सोमवार को अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद संवाददाता सम्मेलन क्यों किया गया? एल्गार परिषद मामले में दर्ज मामले की जांच पुणे पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही।

बीते शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) परमबीर सिंह ने पुणे पुलिस के साथ संवाददाताओं को मामले से जुड़ी जानकारी दी थी। इस दौरान सिंह ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे के भेजे गए कथित पत्र पढ़कर सुनाए थे। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जून महीने और कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं के माओवादियों से संबंध हैं और ये लोग देश में अराजकता पैदा कर सरकार गिराना चाहते थे। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मृदुला भाटकर की बेंच ने सवाल किया कि इस मामले में जिन पत्रों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है उसे पुलिस सार्वजनिक रूप से कैसे पढ़ सकती है। 

जस्टिस भाटकर ने कहा कि पुलिस यह कैसे कर सकती है? मामला न्यायप्रविष्ट है, ऐसे मामलों में जानकारी सार्वजनिक रूप से जाहिर करना गलत है। इस पर सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने कहा कि वे इस मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। खुद को भीमा कोरेगांव हिंसा में पीड़ित बताने वाले सतीश गायकवाड़ नाम के शख्स ने इस मामले में याचिका दायर की है।

याचिका में मामले की सुनवाई पुणे पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की मांग की गई है। गायकवाड की ओर से दावा किया गया है कि पुणे पुलिस की जांच सही नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। तब तक अदालत ने इस मामले में किसी तरह का संवाददाता सम्मेलन न करने के निर्देश दिए हैं।   

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