बेटी की ट्यूशन फीस भरने हाईकोर्ट ने पिता को दिया एक सप्ताह का वक्त

 बेटी की ट्यूशन फीस भरने हाईकोर्ट ने पिता को दिया एक सप्ताह का वक्त

Bhaskar Hindi
Update: 2018-02-19 13:07 GMT
 बेटी की ट्यूशन फीस भरने हाईकोर्ट ने पिता को दिया एक सप्ताह का वक्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्नी से अलग रह रहे पति को बांबे हाईकोर्ट ने अपनी बेटी की ट्यूशन फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पत्नी ने अदालत में कहा कि कक्षा दसवीं में पढ़ रही अपनी बेटी की सालाना स्कूल फीस जमा कर दी है। लेकिन ट्यूशन फीस का पूरा भुगतान नहीं कर सकी है। क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं हैं। इस लिए उसके पति को आधी ट्युशन फीस के रुप में 32 हजार रुपए भरने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि वह अकेले ट्यूशन की सारी फीस का भुगतान नहीं कर सकती।

हाईकोर्ट ने पिता को दिया निर्देश, पत्नी ने दायर की थी याचिका
जस्टिस रेवती ढेरे के सामने पत्नी के आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान पति की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उसने कर्ज लेकर पत्नी को गुजारा भत्ते का भुगतान किया है। अब उसके पास और पैसे नहीं हैं। इसलिए वह फीस का भुगतान करने में असमर्थ है। पति ने जस्टिस के सामने कहा कि उस पर एक लाख रुपए का कर्ज भी है, वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

पिता के रुप में कुछ जिम्मेदारियां भी
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने कहा कि प्रतिवादि (पति) की अपनी बेटी के लिए पिता के रुप में भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिनसे वह मुंह नहीं मोड सकता। इसलिए उसे बेटी की ट्युशन फीस का भुगतान करना चाहिए। जस्टिस ने प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर ट्यूशन फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद लड़की के पिता को फीस के पैसे जमा करने होंगे।

महिला ने कोर्ट से लगाई थी गुहार
कोर्ट ने महिला के पति को फीस भरने के लिए सप्ताह भर का समय दिया, क्योंकि महिला अकेले ट्यूशन की सारी फीस का भुगतान नहीं कर सकती। कक्षा दसवीं में पढ़ रही लड़की की सालाना स्कूल फीस जमा की जा चुकी है। ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं हो पा रहा था। जिसे लेकर महिला ने कोर्ट से गुहार लगाई थी।

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