हाईकोर्ट का BCI को निर्देश- महिलाओं के लिए प्रस्तावित लॉ कालेज का परीक्षण जल्द हो

हाईकोर्ट का BCI को निर्देश- महिलाओं के लिए प्रस्तावित लॉ कालेज का परीक्षण जल्द हो

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-22 14:28 GMT
हाईकोर्ट का BCI को निर्देश- महिलाओं के लिए प्रस्तावित लॉ कालेज का परीक्षण जल्द हो

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को कहा है कि वह महिलाओं के लिए ठाणे जिले में प्रस्तावित लॉ कॉलेज (विधि महाविद्यालय) के परीक्षण से जुड़ी औपचारिकताओं को बिना किसी देरी के पूरा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। याचिका में ट्रस्ट ने दावा किया है कि राज्य सरकार व संबंधित यूनिवर्सिटी ने उसके लॉ कॉलेज शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन BCI न तो कॉलेज के इनफ्रांस्ट्रक्चर  का परीक्षण कर रही है और न ही कोर्स को मंजूरी दे रही है।

वहीं BCI ने कहा कि नियमानुसार कॉलेज शुरु करने के इच्छुक व्यक्ति के पास खुद की जमीन होनी चाहिए या फिर जिस जमीन पर कॉलेज शुरु हो रहा है वह जमीन दस साल के लिए लीव एंड लाइसेंस के अनुबंध के तहत कॉलेज शुरु करने वाली संस्था के पास होनी चाहिए। जो कि याचिकाकर्ता के पास फिलहाल नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिलहाल जहां कॉलेज की इमारत है उसके करीब कॉलेज की नई इमारत बन रही है। जो कॉलेज के लिए स्थायी जगह होगी। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता महिलाओं के लिए ठाणे में लॉ कॉलेज शुरु कर रहा है। ऐसे में BCI को तकनीकी अडंगा नहीं लगाना चाहिए।

बेंच ने कहा कि BCI कानूनी शिक्षा को लेकर सर्वोपरी संस्था है पर वह इस बात की अनदेखी नहीं कर सकती है कि सरकार व युनिवर्सिटी ने कॉलेज शुरु करने की मंजूरी दी है। यह कहते हुए बेंच ने BCI को कॉलेज का परीक्षण से जुड़ी औपचारिकताओं को मंजूरी प्रदान करने का निर्देश दिया। 

 

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